2019 से सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में 'लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस' होगा ज़रूरी

रिक्शा और ई-रिक्शा को इससे बाहर रखा गया है. ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अंतर्गत आने वाले सभी पब्लिक सर्विस वाले वाहनों पर लागू होगा.

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